उ0प्र0 के राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने प्रतिवादी जनसूचना अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुरादाबाद को निर्देशित किया गया था कि अगली तिथि पर स्वयं उपस्थित होकर स्पष्टीकरण दें कि वादी को सूचना क्यों नहीं दी क्यों न उनके विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाये, परन्तु प्रतिवादी न तो वादी को सूचना उपलब्ध करायी और न ही उनके द्वारा कोई स्पष्टीकरण दिया गया है। उन्होंने प्रतिवादी जन सूचना अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुरादाबाद के विरुद्ध 18 सितम्बर की तिथि से 250 रुपये प्रतिदिन का अर्थ दण्ड अधिरोपित किया है, जिसकी अधिकतम सीमा 25000 रुपये है।
आदेश की प्रति जिलाधिकारी मुरादाबाद को इस आशय से भेजी गयी है कि उपरोक्त आदेश का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से आयोग को अवगत करायें, जिसकी वसूली उनके वेतन से की जाये और उक्त वसूली वेतन से न होने पर भू-राजस्व बकाये की भांति की जाये। वाद वास्ते अगली सुनवाई 23 दिसम्बर 2014 को होगी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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