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जिला स्तर पर नामित नोडल अधिकारी राष्ट्रीय मेगा लोक अदालत के सफल क्रियान्यवन हेतु प्रतिदिन जिला जज से सम्पर्क स्थापित करें: मुख्य सचिव

Posted on 01 November 2014 by admin

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को निर्देश दिये  कि आगामी 06 दिसम्बर को आयोजित होने वालीे राष्ट्रीय मेगा लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तर पर नामित नोडल अधिकारियों को निर्देश निर्गत कर दिये जायें कि प्रति दिन जिला जज से सम्पर्क कर चिन्हांकित वादों की सूची उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि वर्षांे के लम्बित मुकदमों का निस्तारण प्राथमिकता से सुनिश्चित हो सके तथा प्रदेश के नागरिकों को न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मेगा लोक अदालत का आयोजन गरीब जनता को त्वरित न्याय प्रदान कराने हेतु तहसील स्तर तक आयोजित कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अदालत की नोटिस समय से तामील कराना सुनिश्चित किया जाय ताकि वादकारी अपने मुकद्मे की पैरवी हेतु न्यायालय पर समय से पहॅुच सकंे। उन्होंने कहा कि यह प्रयास किया जाय कि राष्ट्रीय मेगा लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन मे सहयोग करने हेतु अपर जिलाधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया जाय। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से अधिक से अधिक लम्बित वादों के निस्तारण होने के साथ-साथ वर्षों से परेशान वादी को त्वरित न्याय मिल सकेगा।
मुख्य सचिव आज योजना भवन में वीडियो काॅंन्फे्रन्सिंग के माध्यम से आवश्क निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि परिवहन, व्यापार कर आदि समस्त विभागों के लम्बित वादों को चिन्हाॅंकित कर उनकी सूची नवम्बर माह के पहली, ग्यारवीं, इक्कीसवीं तिथि को संबंधित जिला जज एवं राज्य विधिक प्राधिकरण को अवश्य उपलब्ध करा दी जाय। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मेगा लोक अदालत के माध्यम से अविवादित दाखिल खारिज, मेड़बंदी के वाद, भू-राजस्व अधिनियम से संबंधित वाद, जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम के वाद, स्टाम्प संबंधी प्रकरण, शमनीय दाण्डिक मामले, शमनीय उपयुक्त चालानी प्रकरण, 107/109 सीआरपीसी के प्रकरण, चकबंदी प्रकरण, विद्युत देयता प्रकरण, जनहित गारन्टी अधिनियम से संबंधित, जलकर, गृहकर व अन्य मामले शासकीय कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्रदान करने से संबंधित, मनरेगा प्रकरण, नगर पालिका, नगर निगम टैक्स प्रकरण, भूमि अध्याप्ति प्रकरण तथा श्रम अधिनियमों के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों को चिन्हांकित कर ऐसे वादों का निस्तारण कराया जा सकता है।
वीडियो कान्फ्रेन्सिंग में प्रमुख सचिव गृह श्री देवाशीष पाण्डा सहित न्याय विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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