उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित महिला उद्यमी प्रोत्साहन योजना के माध्यम से क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने एवं कम विकसित क्षेत्रों में रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित करने हेतु तथा महिलाओं की उद्योग जगत से पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु महिला उद्यमी प्रोत्साहन योजना क्रियान्वित की गई है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य यह है कि बेरोजगार महिलाओं का अपना स्वयं का उद्यम स्थापित करने में सहयोग प्रदान किया जाय। उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु इस योजनान्तर्गत महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित की जाने वाली सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाइयों का राष्ट्रीयकृत बैंकों, राज्य वित्त निगम अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं से प्लाण्ट एवं मशीनरी के क्रय में किये गये पूंजी विनियोजन हेतु स्वीकृत/वितरित सावधि ऋण पर 05 प्रतिशत की दर से अधिकतम 50 हजार रुपये प्रति इकाई प्रति की दर से अधिकतम 05 वर्षों के लिए 2.50 लाख रुपये प्रति इकाई को यह सुविधा उपलब्ध होगी।
महिला उद्यमी की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पहले इण्टरमीडिएट थी लेकिन अधिकाधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु इसकी योग्यता हाईस्कूल उत्तीर्ण कर दी गयी है। इसके अतिरिक्त उत्पादन क्षेत्र व सेवा की भी इकाइयों को सम्मिलित किया गया है। प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत ब्याज अनुदान की धनराशि उपलब्ध बजट प्राविधान के अन्तर्गत ही रखी जायेगी। सेवा क्षेत्र की इकाइयों का तात्पर्य एम.एस.एम.ई. मत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर परिपत्रों के माध्यम से घोषित सेवा क्षेत्र जैसे-व्यापारिक सेवायें, कम्यूनिकेशन सेवायें, निर्माण कार्य सेवायें, वितरण संबंधी सेवायें, शिक्षा सेवायें, फाइनेन्शियल सेवायें आदि से संबंधित लखनऊ जनपद की पात्र महिला उद्यमी इससे संबंधित अधिक जानकारी/इस योजना का लाभ लेने हेतु कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग केन्द्र, 8 कैण्ट रोड, कैसरबाग लखनऊ कार्यालय टेलीफोन नं0-0522-2614083 से सम्पर्क कर किसी भी कार्यदिवस में अपना आवेदन पत्र पूर्व में प्रकाशित अन्तिम तिथि 21 अक्टूबर, 2014 में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 5 नवम्बर, 2014 को सायं 5ः00 बजे तक जमा कर सकती हैं।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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