उत्तर प्रदेश सरकार ने लघु सिंचाई विभाग द्वारा सिंचाई हेतु किसानों के हित में संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनुमन्य अनुदान की धनराशि निर्धारित की है।
यह जानकारी प्रदेश के लघु सिंचाई मंत्री मा0 श्री राजकिशोर सिंह ने देते हुये बताया कि शासन द्वारा निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी के लघु कृषक लाभार्थी को 5000 रुपये, सीमान्त कृषकों को 7000 रुपये तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लघु तथा सीमान्त कृषक लाभार्थियों को 10 हजार रुपये का अनुदान दिया जाता है।
लघु सिंचाई मंत्री ने बताया कि पम्पसेट खरीदने के लिए सामान्य वर्ग के लघु कृषकों को 4500 रुपये, सीमान्त कृषकों को 6000 रुपये तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु तथा सीमान्त कृषकों को 9000 रुपये अनुदान दिया जाता है। उन्होंने बताया कि गहरी बोरिंग के लिए सामान्य अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु, सीमान्त सभी श्रेणी के कृषक लाभार्थियों को 1.78 लाख रुपये अनुदान, मध्यम गहरी बोरिंग हेतु सभी वर्गों के सभी श्रेणी के कृषकों को 1.53 लाख रुपये अनुदान दिया जाता है।
श्री सिंह ने बताया कि डा0 राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना (एस0सी0पी0) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनु0 जनजाति के न्यूनतम 51 प्रतिशत लाभार्थियों को जो लघु एवं सीमान्त तथा लघु सीमान्त श्रेणी के न्यूनतम श्रेणी के न्यूनतम 10 कृषकों के समूह को इकाई लागत का शत-प्रतिशत अधिकतम 5 लाख रुपये का अनुदान तथा डा0 राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना (सामान्य) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति पिछड़े वर्गों तथा बी0पी0एल0 श्रेणी के कृषकों एवं अल्पसंख्यक वर्गों के लघु सीमान्त कृषकों के न्यूनतम समूह जिसमें 51 प्रतिशत लघु सीमान्त कृषक शामिल होने पर इकाई लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम 3.92 लाख रुपये अनुदान अनुमन्य किया गया है। उन्होंने बताया कि सिंचाई हेतु सामुदायिक ब्लास्ट कूप निर्माण हेतु सामान्य, अनुसूचित जाति/जनजाति के बी0पी0एल0 श्रेणी के लघु सीमान्त कृषकों के न्यूनतम कृषकों के समूह को 4.90 लाख रुपये प्रति कूप निर्माण हेतु 1.95 लाख रुपये प्रति कूप जीर्णोद्धार तथा स्प्रिंकलर सेट क्रय हेतु प्रति नलकूप 65,000 रुपये अनुदान अनुमन्य किया गया है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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