मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश फिल्म नीति में संशोधन के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान कर दी है। इसके तहत अनुदान की वर्तमान व्यवस्था को बदलकर कम से कम 50 प्रतिशत शूटिंग उत्तर प्रदेश में करने पर अधिकतम 01 करोड़ रु0 का अनुदान दिया जाएगा। किसी भी फिल्म की 50 प्रतिशत से अधिक शूटिंग प्रदेश में होने पर 02 करोड़ रु0 का अनुदान दिया जाएगा। इसी प्रकार राज्य में द्वितीय फिल्म को 2.25 करोड़ रु0, तृतीय फिल्म को 2.50 करोड़ रु0, चतुर्थ फिल्म के लिए 2.75 करोड़ रु0 तथा इसके उपरान्त 03 करोड़ रु0 दिए जाने की व्यवस्था की गई है।
राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त निर्माता निर्देशकों द्वारा प्रदेश में अग्र्रेतर फिल्म बनाए जाने पर अनुदान की धनराशि में बढ़ोत्तरी करते हुए क्रमशः द्वितीय फिल्म के लिए 2.75 करोड़ रु0, तृतीय फिल्म के लिए 3.25 करोड़ रु0, चतुर्थ फिल्म के लिए 3.50 करोड़ रु0 तथा पंचम फिल्म के लिए 3.75 करोड़ रु0 दिए जाएंगे। इसके साथ ही किसी फिल्म की शूटिंग प्रदेश में की जाती है और जिसके 05 कलाकार उत्तर प्रदेश के होंगे, ऐसी फिल्म के लिए 25 लाख रु0 का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा।
ऐसी फिल्में, जिनकी शूटिंग राज्य में की जाती है और इसके सारे कलाकार उत्तर प्रदेश के ही हैं तो ऐसी फिल्म को 50 लाख रु0 का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई फिल्म निर्माता प्रदेश में शूटिंग के माध्यम से यहां के पर्यटन स्थलों, सांस्कृतिक थीम/विरासत के सम्बन्ध में फिल्म निर्माण करता है तो उसे 50 लाख रु0 का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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