मंत्रिपरिषद ने 25 लाख रुपए तक स्टाॅक रखने वाले टैन्ट व्यवसायियों द्वारा टैन्ट, कनात, मेज, कुर्सी, कालीन, दरी, चादर, गद्दा, रजाई, तकिया, बेड तथा सजावट के सामान के उपयोग के अधिकार के अन्तरण पर देय कर के विकल्प में, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा-6 के तहत समाधान योजना लागू किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा इस योजना को निर्गत किए जाने की तिथि के 45 दिन के अन्दर, योजना के अन्तर्गत विकल्प देने वाले टैन्ट व्यावसायियों को विकल्प प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र निर्धारित समाधान राशि के टेªजरी चालान के साथ, अपने कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। राजस्व हित तथा टैन्ट व्यवसायियों की सुविधा के दृष्टिगत, वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए स्लैबवार नियत समाधान राशियों में 20 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए, वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए समाधान राशियां निर्धारित की गई हैं।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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