उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों के कल्याणार्थ चलाई जा रही निर्माण कामगार योजना को श्रमिकों के लिये और अधिक लाभकारी बना दिया है। यह जानकारी प्रमुख सचिव श्रम श्री शैलेश कृष्ण ने दी है। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये अब श्रमिकों के लिये उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की सदस्यता की अनिवार्यता 05 वर्ष से घटाकर 03 वर्ष कर दी गयी है तथा बोर्ड में पंजीयन के उपरांत नियमित रूप से 05 वर्ष तक अंशदान जमा करने की अवधि को भी 03 वर्ष कर दिया गया है।
श्री शैलेश कृष्ण ने बताया कि सरकार द्वारा यह अनुदान अब पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की सभी पुत्रियों को दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि अभी तक यह सहायता श्रमिक की दो पुत्रियों को ही दी जाती थी।
प्रमुख सचिव ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत वे सभी महिला एवं पुरुष पंजीकृत निर्माण श्रमिक पात्र होंगे जो बोर्ड के अद्यतन पंजीकृत सदस्य हैं तथा निर्माण श्रमिक की पुत्री की उम्र कम से कम 18 वर्ष तथा वर की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिये।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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