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50 लाख रुपये से अधिक वार्षिक टर्नोवर वाले व्यापारियों के लिए समस्त विवरणों को साथ अनुलग्नक भी आन लाइन प्रस्तुत करना अनिवार्य

Posted on 18 October 2014 by admin

उ0प्र0 के वाणिज्यकर आयुक्त श्री मृत्युंजय कुमार नारायण ने 50 लाख रुपये से अधिक वार्षिक टर्न ओवर करने वाले समस्त व्यापारियों के लिए समेकित विवरणों के संलग्नकों का आन लाइन प्रस्तुतीकरण अनिवार्य कर दिया है।
कमिश्नर ने उक्त विवरण को 31 अक्टूबर तक आन लाइन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे व्यापारी जिनके लिए आनलाइन रिटर्न दाखिल किया जाना अनिवार्य है उनके लिए समेकित विवरणों का अनुलग्नक भी आनलाइन दाखिल किया जाना अनिवार्य होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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