उ0प्र0 के वाणिज्यकर आयुक्त श्री मृत्युंजय कुमार नारायण ने 50 लाख रुपये से अधिक वार्षिक टर्न ओवर करने वाले समस्त व्यापारियों के लिए समेकित विवरणों के संलग्नकों का आन लाइन प्रस्तुतीकरण अनिवार्य कर दिया है।
कमिश्नर ने उक्त विवरण को 31 अक्टूबर तक आन लाइन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे व्यापारी जिनके लिए आनलाइन रिटर्न दाखिल किया जाना अनिवार्य है उनके लिए समेकित विवरणों का अनुलग्नक भी आनलाइन दाखिल किया जाना अनिवार्य होगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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