प्रदेश सरकार द्वारा संचालित महिला उद्यमी प्रोत्साहन योजना के माध्यम से क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करे एवं कम विकसित क्षेत्रों में रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित करने हेतु महिलाओं की उद्योग जगत में पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु महिला उद्यमी प्रोत्साहन योजना चलाई की गई है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि बेरोजगार महिलाओं को अपना स्वयं का उद्यम स्थापित करने में सहयोग प्रदान किया जाय। इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु इस योजनान्तर्गत महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित की जाने वाली सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाईयों को राष्ट्रीकृत बैंको, राज्य वित्त निगम अथवा अन्य अन्य वित्तीय संस्थाओं से प्लाण्ट एवं मशीनरी के क्रय किये गये पूंजी विनियोजन हेतु स्वीकृत/वितरित सावधि ऋण पर 05 प्रतिशत की दर से अधिकतम रु0 50.00 हजार प्रति इकाई प्रति वर्ष की दर से अधिकतम 05 वर्षों के लिए 2.50 लाख प्रति इकाई को यह सुविधा उपलब्ध होगी।
महिला उद्यमी की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल उत्तीर्ण होनी चाहिए। उत्पादन क्षेत्र व सेवा क्षेत्र की भी इकाईयों को सम्मिलित किया जाता है। प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत ब्याज अनुदान की धनराशि उपलब्ध प्रविधान के अन्तर्गत ही रखी जयेगी। सेवा क्षेत्र की इकाईयों का तात्पर्य एम.एस.एम.ई. मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर परिपत्रों के माध्यम से घोषित सेवा क्षेत्र जैसे-व्यापारिक सेवायें, कम्यूनिकेशन सेवायें, निर्माण कार्य सेवायें, वितरण संबंधी सेवायें, शिक्षा सेवायें, फाइनेंन्शियल सेवायें, आदि। उक्त से संबंधित लखनऊ जनपद की पात्र उद्यमी इससे संबंधित अधिक जानकारी/ इस योजना का लाभ लेने हेतु कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग केन्द्र, 8 कैण्ट रोड, कैसरबाग, लखनऊ कार्यालय टेलीफोन न0-0522-2614083 से सम्पर्क कर किसी भी कार्य दिवस में अपना आवेदन-पत्र दिनांक 21.10.2014 को सांय 05ः00 बजे तक जमा कर सकती है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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