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महिला उद्यमी प्रोत्साहन योजना की नियमावली में संशोधन

Posted on 14 October 2014 by admin

प्रदेश के प्रमुख सचिव लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन श्री महेश कुमार गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में महिला उद्यमी प्रोत्साहन योजना (ब्याज उपादान), 2013 के क्रियान्वयन में आ रही व्यवहारिक कठिनाइयों के निवारण हेतु उक्त नियमावली के कतिपय प्राविधानों को संशोधित कर दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत महिला उद्यमी हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट के स्थान पर हाईस्कूल उत्तीर्ण कर दी गई है। इस योजना में उत्पादन करने वाली इकाइयों के साथ-साथ सेवा क्षेत्र की इकाइयों को भी सम्मिलित किया जायेगा। प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत ब्याज अनुदान की धनराशि उपलब्ध बजट प्राविधान के अंतर्गत ही रखी जायेगी। सेवा क्षेत्र की इकाइयों का तात्पर्य एम0एस0एम0ई0 मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर परिपत्रों के माध्यम से घोषित सेवाओं से है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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