उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद मंत्री श्री रघुराज प्रताप सिंह ‘राजा भइया‘ ने उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप विभाग के अधीन लेखा संवर्ग के कार्मिकों के सम्बन्ध में वेतन समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों पर लिए गये निर्णय को 10 अक्टूबर, 2011 से लागू किये जाने हेतु अनुमति प्रदान कर दी है।
सहायक लेखाकार के पद पर वर्तमान में निर्धारित वेतनमान रुपये 4500-7000 पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैंड-1 एवं ग्रेड वेतन 2800 रुपये ही रहेगी। इस पद को लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा। लेखाकार के पद पर पदोन्नति के लिए प्रथम विभागीय परीक्षा पास करने संबंधी शर्त को समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही अधीनस्थ लेखा सम्वर्ग में वरिष्ठ लेखाकार के स्तर को भी समाप्त कर दिया गया है।
सहायक लेखाकार तथा लेखाकार के पदों की कुल संख्या 1 व 3 के अनुपात में विभाजित करते हुए क्रमशः सहायक लेखाकार के 6 एवं लेखाकार के 16 पद उपलब्ध होंगे।
नई व्यवस्था के तहत मृत घोषित कनिष्ठ लेखा लिपिक के पदों पर वर्तमान में कार्यरत कार्मिकों को ग्रेड वेतन 1900 रुपये के स्थान पर 2000 रुपये अनुमन्य होगा। इसके अलावा कनिष्ठ लेखा लिपिक के पदों पर कार्यरत ऐसे पदधारकों को, जिन्होंने कनिष्ठ लेखा लिपिक के रूप में 7 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, उन्हें सहायक लेखाकार पद पर नामित करते हुए वेतन बैंड-1 रु0 2500-20200 एवं ग्रेड वेतन 2800 रुपये अनुमन्य होगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com