उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापारियों के हित में अनेक कल्याणकारी निर्णय लिए हैं। वर्तमान में पूरे प्रदेश में व्यापारियों का आॅन-लाइन पंजीयन अभियान चलाया जा रहा है। वाणिज्य कर विभाग द्वारा छोटे व्यापारियों का भी पंजीकरण किया जा रहा है। पंजीकरण अभियान में सक्रियता लाने के निर्देश दिए गए हैं।
इस आशय के निर्देश उ0प्र0 वाणिज्य कर विभाग के आयुक्त श्री मृत्युंजय कुमार नारायण ने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि छोटे व्यापारी पंजीयन करायें और समाधान योजना का लाभ उठायें।
वाणिज्य कर आयुक्त ने बताया कि वाणिज्य कर विभाग द्वारा प्रान्त के अंदर माल की 50 लाख रुपये की खरीद एवं बिक्री करने वाले छोटे व्यापारियों के लिये समाधान योजना लागू की गयी है। इस योजना के अंतर्गत विक्रय धन की 0.5 प्रतिशत समाधान धनराशि प्रत्येक त्रैमास में जमा करनी होती है तथा केवल वार्षिक रिटर्न दाखिल करना होता है।
वाणिज्य कर आयुक्त ने बताया कि छोटे व्यापारी यदि पंजीयन लेकर इस योजना का लाभ उठाते हैं तो जहां उन्हें एकओर दुर्घटना बीमा योजना का लाभ मिलता है और दूसरी ओर उन्हें विभाग से प्राप्त टिन के रूप में एक पहचान मिलती है, जिससे बिना किसी भय के व्यापारी निर्बाध रूप से व्यापार कर सकते हैं। वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों को विभाग द्वारा संचालित की जा रही व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ भी मिलता है। अपंजीकृत व्यापारियों को पकड़े जाने पर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई के साथ ही आर्थिक दण्ड की भी वसूली की जायेगी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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