उ0प्र0 सूचना आयोग में वादों की सुनवाई बहुत तेजी से हो रही है साथ ही सूचना आयोग के कमिश्नर श्री हाफिज उस्मान ने वादी श्री शफीक अहमद बनाम अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद सम्भल के मामले में प्रतिवादी जनसूचना अधिकारी श्री राज कुमार गुप्ता अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद सम्भल उपस्थित नहीं हुए उनके विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 20 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए नोटिस जारी की गयी है। वादी का कथन यह है कि नगर पालिका परिषद सम्भल के वार्ड सं0-2 हातिम सराय के निर्वाचक नामावली 2011 के भाग सं0-9 में क्रम सं0-270 पर नाम शामिल था परन्तु 2012 की निर्वाचक नामावली में प्रार्थी का नाम हटा दिया गया है, यदि हटा दिया है तो किस अधिकारी द्वारा हटाया गया है उसका नाम व पदनाम की सूचना उपलब्ध करायी जाये, परन्तु प्रतिवादी द्वारा वादी को सूचना नहीं दी गयी है। इस मामले में आयोग के कमिश्नर श्री हाफिज उस्मान ने जिलाधिकारी सम्भल को निर्देशित किया है कि वादी द्वारा उठाये गये बिन्दु पर जांच करें और जांच से संबंधित अभिलेख एक माह के अन्दर राज्य सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें।
साथ ही मो0 ताहिर हुसैन बनाम कार्यालय जिलाधिकारी सम्भल आयोग में उपस्थित हुए। वादी द्वारा बताया गया कि मैं झोजा जाति का व्यक्ति हूॅं और मेरा परिवार झोजा जाति से है, तहसील सम्भल से दिनांक 10 सितम्बर 1989 को मेरा झोजा जाति का प्रमाण पत्र कार्यालय के क्रमांक सं0-5602 से जारी किया गया है, जोकि मेरे पास सुरक्षित है, अर्थात मैं और मेरा परिवार झोजा जाति (पिछड़ी जाति) का है तो मेरे पुत्र तथा पुत्री को झोजा जाति के प्रमाण पत्र किस कारण से जारी नहीं किये जा रहे हैं, जबकि वादी का कथन यह भी है कि पूर्व में प्रमाण पत्र जारी किये जा चुके हैं।
राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने दोनों मामलों को गम्भीरता से लेते हुए आदेश दिये हैं क्योंकि यह मामले मौलिक अधिकारों से जुड़ें हुए इसलिए डी0एम0 सम्भल को जांच के आदेश दिये हैं कि जिलाधिकारी 30 दिन में दोनों प्रकरणों की जांच करते हुए आयोग के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि किस वजह से शफीक अहमद वोट डालने से वंचित रहे गये तथा पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र न बनवाने के कारण हजारों लोग पिछड़ी जाति का लाभ पाने से वंचित रहे गये।
सूचना आयोग के कमिश्नर श्री हाफिज उस्मान ने लगभग 200 वादों का अन्तिम रूप से निस्तारण किया है साथ 42 ऐसे अधिकारी जिन्होंने आयोग के आदेश की अवहेलना की है उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही के साथ-साथ दण्डात्मक कार्यवाही के भी आदेश दिय हैंे।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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