मंत्रिपरिषद ने उ.प्र. मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 4 की उपधारा (4) के अंतर्गत ‘बाइसिकिल’, ट्राइसाइकिल, साइकिल रिक्शा तथा इनके पार्ट्स, कम्पोनेन्ट्स, एक्सेसरीज, टायर एवं ट्यूब को करमुक्त किए जाने का निर्णय लिया गया है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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