मंत्रिपरिषद ने उ.प्र. चावल और धान (उद्ग्रहण और व्यापार विनियम) आदेश, 1985 में प्रस्तावित संशोधन को अनुमति प्रदान कर दी है, जिसे उ.प्र. चावल और धान (उद्ग्रहण और व्यापार विनियम) (22वां संशोधन) आदेश 2014 कहा जाएगा। भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में लेवी चावल की सीमा 60 प्रतिशत के स्थान पर 25 प्रतिशत किए जाने का प्रस्ताव है। यह संशोधन खरीफ विपणन वर्ष 2014-15 (दिनांक 01 अक्टूबर, 2014) से प्रभावी होगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com
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