मंत्रिपरिषद ने उ.प्र. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा-2 में, खण्ड (ख) में, उप खण्ड (7) के पश्चात् 4 नये उप खण्डों को सम्मिलित करने के लिए अध्यादेश के प्रारूप को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसमें मनीलैडिंग एक्ट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फेक करेंसी, गोवध एवं गोवंश से सम्बन्धित अपराध, जाली दवाइयां, अवैध शस्त्र का बनाना एवं अवैध कटान इत्यादि जैसे कई और संगठित अपराधों को उ.प्र. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 में समाहित किया जाएगा। नई उपधाराओं को समाहित किए जाने हेतु उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) आध्यादेश, 2014 के प्रारूप को अनुमोदित किया गया है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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