मंत्रिपरिषद ने उ.प्र. गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 में प्रस्तावित संशोधन के लिए अध्यादेश के प्रारूप को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत अधिनियम की धारा-2 में खण्ड (ख) में उपखण्ड (15) के पश्चात् 10 नए उपखण्ड जोड़े गए हैं। इसके तहत मनीलैडिंग एक्ट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फेक करेंसी, गोवध एवं गोवंश से सम्बन्धित अपराध, जाली दवाइयां, अवैध शस्त्र का बनाना एवं अवैध कटान इत्यादि जैसे कई और संगठित अपराधों को उ.प्र. गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 में समाहित किया जाएगा। इसके लिए उ.प्र. गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) (संशोधन) अध्यादेश 2014 के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की गई है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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