मंत्रिपरिषद ने राजकीय विभागों में लिपिक संवर्ग से सम्बन्धित नियमावली को प्रख्यापित करने का निर्णय लिया है। इससे प्रदेश के समस्त राजकीय विभागों में लिपिक संवर्ग का एक समान ढांचा लागू हो जाएगा, जिससे लिपिक के पद पर सभी विभागों में समान अर्हता एवं वेतनमान लागू हो सकेंगे।
ज्ञातव्य है कि वेतन समिति (2008) के नवम् प्रतिवेदन में राजकीय विभागों के लिपिक संवर्ग के सम्बन्ध में की गई संस्तुतियों पर संकल्प संख्या-वे.आ.-2-1313-दस-54(एम)/2008 दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के द्वारा प्रस्तर-20 में यह निर्णय लिया गया कि समिति की संस्तुतियों का कार्यान्वयन भारतीय संविधान की धारा 309 के अंतर्गत जारी अधिसूचना के माध्यम से किया जाए। राजकीय विभागों के लिपिक संवर्ग के सम्बन्ध में आदेश संख्या-वे.आ.-2-2053/दस-54(एम)/2008 दिनांक 8 सितम्बर, 2010 द्वारा वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए प्रदेश के राजकीय विभागों (सचिवालय से समकक्षता प्राप्त विभागों को छोड़कर) में लिपिक संवर्ग का ढांचा निर्धारित किया गया है एवं वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के आदेश दिनांक 17 जनवरी, 2014 एवं 20 जनवरी, 2014 द्वारा लिपिक संवर्ग के विभिन्न पदों पर प्रोन्नत की व्यवस्था का शिथिलीकरण किया गया है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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