वाणिज्य कर की चालू वित्तीय वर्ष में राजस्व प्राप्तियांॅ 47,500 करोड़ रुपये निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष अगस्त माह तक 16,435.78 करोड़ रुपये की राजस्व वसूली की जा चुकी है। राजस्व वसूली के निर्धारित सम्पूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु वसूली कार्यों में सक्रियता लाने के निर्देश वाणिज्य कर विभाग के समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर तथा संयुक्त आयुक्तों को दिये गये हैं। प्रत्येक माह के वसूली के निर्धारित लक्ष्य को शत-प्रतिशत पूर्ण करना अनिवार्य है।
इस आशय के निर्देश वाणिज्यकर आयुक्त श्री मृत्युंजय कुमार नारायण ने वाणिज्यकर विभाग के सभागार में कार्यक्रमों/राजस्व एवं वसूली कार्यों की आयेाजित समीक्षा बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों को दिये। उन्हांेने कहा कि राजस्व प्राप्तियों के लिए माहवार जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसकी शत-प्रतिशत पूर्ति करना अनिवार्य है। वाणिज्यकर राजस्व वसूली कम पाये जाने पर शिथिल अधिकारियों के विरूद्ध विधिक कार्रवाई की जायेगी। जोनल एडीशनल कमिश्नर अपने जोन की संवदेनशील वस्तुओं पर विशेष ध्यान देंगे।
वाणिज्यकर कमिश्नर ने सचल दल इकाईयों को भी वाणिज्यकर अपवंचन की प्रभावी रोकथाम हेतु और अधिक सक्रियता लाने तथा जोनल अधिकारियों को वाणिज्यकर अपवंचकों से आर्थिक दण्ड की वसूली करके वसूली गयी धनराशि को राजकोष में जमा कराने के निर्देश दिये। उन्होंने आन लाइन रजिस्ट्रेशन में अधिक से अधिक व्यापारियों का पंजीकरण करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि एन0एस0डी0एल0 द्वारा स्थापित आन लाइन पंजीकरण 250 सुविधा केन्द्रों पर ही रजिस्ट्रेशन कैम्प आयोजित करने तथा उक्त केन्द्रों पर ही व्यापारियों को वाणिज्यकर राजस्व वसूली करने तथा जमा की गयी धनराशि की आन लाइन रिपोर्ट वाणिज्यकर मुख्यालय, लखनऊ को भेजने के निर्देश दिये। उन्होंने
आनलाइन असेसमेण्ट में आने वाली कठिनाईयों को शीघ्र निस्तारित करने के भी निर्देश दिये।
वाणिज्यकर आयुक्त श्री एम0के0नारायण ने समस्त अधिकारियों को अधिक से अधिक व्यापारियों का पंजीकरण घर बैठे ही आनलाइन कराने तथा प्रदेश में व्यापारियों के हित में स्थापित किये गये सुविधा केन्द्रों पर भी निर्धारित शुल्क में पंजीकरण कराने के निर्देश दिये हैं। उन्हांेने कहा कि प्रदेश में अपंजीकृत व्यापारियों को चिन्हित करके उनहें पंजीकरण कराने के लिए प्रोत्साहित तथा पंजीकरण के पश्चात वाणिज्यकर विभाग द्वारा व्यापारियों को प्रदत्त की जाने वाली सुविधाओं से भी उन्हें अवगत करायें। बिना पंजीकरण व्यापार करने पर दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी। आर्थिक दण्ड भी लगाया जायेगा अतः इन सब परेशानियों से बचने के लिए व्यापारियेां को अपने कारोबार/व्यवसाय का पंजीकरण वाणिज्यकर विभाग में कराना अनिवार्य है जिससे वे बिना किसी भी प्रकार की बाधा के अपना व्यवसाय/उद्यम सुचारू रूप से सफलतापूर्वक कर सके।
बैठक में अपर वाणिज्यकर आयुक्त सर्वश्री बी0आर0 शास्त्री, प्रमोद कुमार उपाध्याय, श्रीमती साधना त्रिपाठी एवं कार्यवाहक मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी सुश्री रीना वर्मा तथा समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर तथा ज्वाईन्ट कमिश्नर उपस्थित थे।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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