उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले पदों पर भर्ती के लिये प्रकाशित किये जाने वाले विज्ञापनों में ‘सामान्य’ श्रेणी के स्थान पर ‘अनारक्षित’ शब्द का प्रयोग किये जाने के निर्देश दिये हैं।
प्रमुख सचिव, कार्मिक श्री राजीव कुमार द्वारा इस संबंध में प्रदेश के समस्त प्रमुख सचिवों/सचिवों को एक परिपत्र जारी कर कहा गया है कि सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले पदों के लिये भविष्य में जारी विज्ञापनों में ‘सामान्य’ श्रेणी के स्थान पर ‘अनारक्षित’ शब्द का प्रयोग किया जाये जैसा कि सीधी भर्ती में आरक्षण लागू किये जाने के रोस्टर के संबंध में 25 जून 2002 को जारी अधिसूचना में उल्लेख किया गया है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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