Categorized | लखनऊ.

आर.टी.आई. के तहत मांगी गयी सूचनाओं को निर्धारित अवधि में उपलब्ध कराने के निर्देश

Posted on 11 September 2014 by admin

उ0प्र0 राज्य सूचना आयोग के राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोंगों द्वारा मांगी जाने वाली सूचनाओं को निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध कराने के निर्देश समस्त विभागों में नियुक्त किये गये जनसूचना अधिकारियों को दिये हैं। उन्होंने बताया कि आर.टी.आई. के तहत मांगी गई सूचनाओं को उपलब्ध न कराने पर विधिक प्रक्रिया के तहत दण्डित किये जाने का प्रावधान एक्ट में किया गया है।
सूचना आयुक्त श्री उस्मान ने कहा कि आर.टी.आई. अधिनियम की अवहेलना करने पर संबंधित विभागों में नियुक्त जनसूचना अधिकारियों को 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदण्ड अधिकतम 25,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त विभागीय दण्डात्मक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जायेगी। उन्होंने कहा कि यदि आर.टी.आई. में लोगों द्वारा मांगी गई सूचनायें निर्धारित  अवधि में नहीं दी जाती है और संबंधित विभागीय जनसूचना अधिकारी द्वारा यदि सूचना मांगने वाले व्यक्तियों का मानसिक उत्पीड़न किया जाता है तो उसके लिए मानसिक उत्पीड़न करने के आरोप में अलग से क्षति पूर्ति अधिरोपित करते हुए उक्त राशि पीडि़त व्यक्ति को दिलाई जायेगी। श्री उस्मान ने बातया कि राज्य सूचना आयोग द्वारा आर.टी.आई. अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। अधिनियम की अनदेखी तथा लोगों के अधिकारों का हनन करने वाले जनसूचनाधिकरियों को दण्डित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि आर.टी.आई. अधिनियम में प्रदत्त अधिकारों/शक्तियों के विषय में लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के भी निर्देश समस्त जिलाधिकारियों/पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों/विभागीय शीर्ष अधिकारियों को दिये गये हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Advertise Here

Advertise Here

 

October 2026
M T W T F S S
« Sep    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
-->









 Type in