उत्तर प्रदेश सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2014-15 पूर्वदशम कक्षाओं में अध्ययनरत अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग के छोड़कर) के कक्षा 01 से 08 तक के पात्र छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण करने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं। इसके तहत 31 अक्टूबर 2014 तक नव प्रवेशित तथा नवीनीकरण हेतु छात्र-छात्रायें आवेदन कर सकेंगे। पात्र छात्रों को 10 फरवरी 2015 तक छात्रवृत्ति वितरित की जायेगी। छात्रवृत्ति की धनराशि का वितरण समय सीमा के भीतर कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये गये हैं।
प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग श्री रजनीश गुप्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 15 नवम्बर, 2014 तक संबंधित शिक्षण संस्थाओं को अपनी संस्तुति सहित छात्रवृत्ति धनराशि संबंधी मांग पत्र (हार्ड एवं साफ्ट कापी में) जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के उपलब्ध कराना होगा। 30 नवम्बर, 2014 तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/सीमा विद्यालय निरीक्षक द्वारा परीक्षण करने के बाद मांग पत्र (हार्ड एवं साफ्ट कापी में) जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को भेजना होगा।
श्री गुप्ता ने बताया कि 15 सितम्बर 2014 तक जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी छात्रवृत्ति धनराशि संबंधी मांग पत्र का परीक्षण करने के बाद छात्रवृत्ति संबंधी द्वारा साफ्टकापी में जनपद एन0आई0सी0 में प्रोसेस कराकर राज्य एन0आई0सी0 को प्रेषित करेंगे। इसके पश्चात डाटा राज्य एन0आई0सी0 में परीक्षण के बाद शुद्ध एवं संदेहास्पद डाटा अलग-अलग करके 20 दिसम्बर 2014 तक जनपदवार वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जायेगा। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारियों को अपने डिजिटल हस्ताक्षर से 25 दिसम्बर 2014 तक एन0आई0सी0 द्वारा अपलोड शुद्ध डाटा को लाॅक करना होगा। उन्होंने बताया कि 31 दिसम्बर, 2014 तक लाॅक डाटा के आधार पर मांग जनरेट की जायेगी तथा 10 फरवरी 2015 तक पात्र छात्रों के छात्रवृत्ति की धनराशि वितरित की जायेगी। इसके पश्चात 28 फरवरी 2015 तक जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी छात्रवृत्ति वितरण के उपरांत उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय को प्रेषित करेंगे।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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