उ0प्र0 राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने श्री जी0पी0 शर्मा, अपर पुलिस महानिदेशक भ्रष्टाचार निवारण इन्दिरा भवन लखनऊ को मो0 रफी बनाम पुलिस अधीक्षक, रामपुर के पूरे प्रकरण की जांच करने तथा जांच से सम्बन्धित अभिलेख एक माह के अन्दर राज्य सूचना आयोग, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराने के आदेश दिए है।
विदित हो कि मो0 रफी बनाम पुलिस अधीक्षक रामपुर के प्रकरण की सुनवाई आयोग में प्रचलित है। वादी मो0 रफी उपस्थित रहे प्रतिवादी की ओर से श्री राम विलास वर्मा कार्यालय अपर पुलिस महानिदेशक भ्रष्टाचार निवारण इन्दिरा भवन, लखनऊ तथा श्री हरि शंकर मिश्र, एस0एस0आई0 थाना-स्वार, रामपुर जनपद उपस्थित हुए। 13 जून को राज्य सूचना आयुक्त ने श्री जी0पी0 शर्मा अपर पुलिस महानिदेशक भ्रष्टाचार निवारण लखनऊ को वादी के पूरे प्रकरण की जांच तथा जंाच रिपोर्ट अभिलेख सहित आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया था, जिसमें सब इंस्पेक्टर श्री राम विलास वर्मा ने आयोग को अवगत कराया कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और ए0डी0जी0पी0 श्री शर्मा राजकीय कार्य से विदेश गये थे अब वापस आ गये है अतः जांच करने के लिए समय की मांग की गयी जिस पर आयोग ने उनकी याचना को स्वीकार करते हुए हुए एक माह की समय सीमा प्रदत्त कर दी है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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