उ0प्र0 राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने वाणिज्य कर विभाग मुरादाबाद के जनसूचना अधिकारी को वादी श्री अतुल बंसल को आर.टी.आई. के तहत मांगी गयी सूचनाओं को न देने तथा आयोग में प्रकरण की सुनवाई के दौरान उपस्थित न होने के मामले को गम्भीता से लेते हुए प्रतिवादी जन सूचना अधिकारी, वाणिज्य कर विभाग मुरादाबाद के विरूद्ध 250 रुपये प्रतिदिन की दर से आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया है। इसकी अधिकतम सीमा 25,000 रुपये तक होगी। उन्होंने जिलाधिकारी मुरादाबाद को आदेश की प्रति भेज दी है जिसमें प्रतिवादी जनसूचनाधिकारी के वेतन से आर्थिक दण्ड की वसूली करने और उक्त वसूली वेतन से न होने पर भू-राजस्व बकाये की भांति वसूली किये जाने को निर्देशित किया गया है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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