जिला पूर्ति अधिकारी नीरज कुमार ने अवगत कराया है कि राशन कार्ड बनने से संबंधित फार्म क्षेत्रीय खाद्य कार्यालय एवं जिला पूर्ति कार्यालय से ही प्राप्त करें। कोई आवेदक राशन कार्ड संबंधी फार्म कार्यालय के अतिरिक्त किसी अन्य जगह से कुछ मूल्य अदा करके प्राप्त करते है तो इसकी जिम्मेदारी कार्यालय की नहीं होगी। यदि ऐसा संज्ञान में आया कि राशन कार्ड के फार्म किन्ही व्यक्तियों द्वारा अवैधानिक रूप से बेचे जा रहे है तो ऐसे व्यक्तियों के विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जायेगी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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