उ0प्र0 के राज्य सूचना आयुुक्त श्री हाफिज उस्मान ने सेठ एम0आर0 जयपुरिया स्कूल लखनऊ की प्रधानाचार्या एवं जन सूचना अधिकारी श्रीमती अंजूवाल को आयोग में सुनवाई के दौरान उपस्थित न होने तथा आयोग के आदेशों की अवहेलना करने के मामले को गंभीरता से लेते हुए 250रु0 प्रतिदिन के हिसाब से आर्थिक दण्ड आरोपित करते हुए जिसकी अधिकतम सीमा 25,000 रुपये की वसूली का आदेश 25 अगस्त, 2014 को दिया है।
राज्य सूचना आयुक्त श्री उस्मान ने सेठ एम0आर0 जयपुरिया स्कूल लखनऊ के प्रशासनिक अधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय तथा जनसूचना अधिकारी एवं जयपुरिया स्कूल की प्रधानाचार्या श्रीमती अंजूवाल को आगामी तिथि 23 सितम्बर, 2014 को आयोग में उपस्थित होने तथा वादी श्री शैलेन्द्र सिंह चैहान द्वारा आर0टी0आई0 के अन्तर्गत मांगी गयी सूचनाओं को भी उपलब्ध कराने के आदेश दिए है।
राज्य सूचना आयुक्त श्री उस्मान ने जिलाधिकारी लखनऊ तथा जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ को भी पारित आदेश की प्रति भेजते हुए जयपुरिया स्कूल की प्रधानाचार्या अंजूवाल से 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आर्थिक दण्ड की वसूली करने के निर्देश दिये है। उन्होेंने जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ को 30 दिन के अंदर वादी श्री शैलेन्द्र सिंह चैहान को सूचनाएं उपलब्ध कराने के आदेश दिए है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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