वर्ष 2014-15 की श्री कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा को पूरी कर लौटने वाले उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को सुनिश्चित शर्तों को पूरा करने पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 50 हजार रुपये अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी उपलब्ध कराई जायेगी। इस उद्देश्य से संबन्धित लोगों से 15 दिनों के अन्दर आवेदन-पत्र निर्धारित प्रारूप पर आमंत्रित किये गये हैं।
प्रमुख सचिव धमार्थ कार्य श्री नवनीत सहगल से प्राप्त जानकारी के अनुसार आवेदक द्वारा सक्ष्म स्तर से निर्गत निवास प्रमाण पत्र अथवा पासपोर्ट की छाया प्रति संलग्न करनी होगी। यह अनुदान भारत सरकार द्वारा आयोजित इस यात्रा में सम्मिलित होने वाले एवं तीर्थ यात्रा पूरी करने वाले तीर्थ यात्री को ही देय होगी। यात्रा में सम्मिलित होने वाले यात्रियों को यात्रा समाप्त करने के तीन माह के अन्दर विदेश मंत्रालय भारत सरकार या चायना सरकार द्वारा निर्गत बीजा/पासपोर्ट/प्रमाण पत्र के आधार पर अनुदान स्वीकृत किया जायेगा। अनुदान जीवन काल में एक ही बार दिया जायेगा। किसी यात्री की मृत्यु होने दशा में पत्नी/पति या आश्रित द्वारा आवेदन पर अनुदान की प्रतिपूर्ति हेतु विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।
प्रमुख सचिव धमार्थ कार्य ने बताया कि आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में यात्री का नाम, पिता/पति का नाम, व्यवसाय, निवास स्थान का पूर्ण पता, दूरभाष क्रमांक के साथ विदेश मंत्रालय द्वारा चयन का वर्ष एक बैच क्रमांक एवं पासपोर्ट की प्रतिलिपि, कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा पूर्ण करने का प्रमाण पत्र, यात्रा पर हुए व्यय का विवरण, कैलाश मानसरोवर की यात्रा है (हाँ/नही), पहचान पत्र, स्थान तथा दिनांक आवेदक के हस्ताक्षर आदि पूर्ण करके आवेदन-प्रमुख सचिव धमार्थ कार्य विभाग, उ0प्र0 शासन कक्ष संख्या 105 प्रथम तल बापू भवन, लखनऊ को डाक द्वारा उपलब्ध कराया जाये।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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