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राशन कार्डों के सत्यापन में आ रही ‘इपिक’ की बाधा समाप्त

Posted on 05 September 2014 by admin

उत्तर प्रदेश सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण हेतु राशन कार्डों के डिजिटाइजेशन व नये राशन कार्डों का सत्यापन राशन कार्डधारकों के मतदाता पहचान पत्र (इपिक) के आधार पर किए जाने की व्यवस्था में आ रही कठिनाई को देखते हुए नये राशन कार्ड में सभी सदस्यों के लिये इपिक की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है।
राज्य सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि यदि परिवार के मुखिया पति अथवा पत्नी में से किसी भी एक का विवरण मतदाता पहचान पत्र (इपिक) से मिलान हो जाता है, तो सम्बन्धित को राशन कार्ड जारी कर दिया जाये। राशन कार्डों के डिजिटाइजेशन के साथ-साथ ऐसे व्यक्ति/परिवारों, जिनका राशन कार्ड अब तक नहीं बना है, का भी राशन कार्ड प्राथमिकता के आधार पर बनाया जाये।
इसी के साथ-साथ सरकार ने राशन कार्डों के आन-लाइन मुद्रण व निर्गमन के सम्बन्ध में राशन कार्ड के कवर पृष्ठ 120 जी0एस0एम0 व उसके अंदर के पृष्ठ 80 जी0एस0एम0 के रखने का निर्णय लिया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि राशन कार्ड के पृष्ठ 3 की सूचनाओं को अंतिम पृष्ठ पर छापे जायें तथा राशन कार्ड के संरक्षण के लिये कवर को लैमिनेट किया जाये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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