प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2013-14 में 1140.05 करोड़ रुपये की उपकर की वसूली की गयी।
यह जानकारी प्रमुख सचिव, श्रम श्री शैलेश कृष्ण ने दी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में हो रहे सभी निर्माण कार्यों का एक प्रतिशत की दर से सेस (उपकर) की वसूली की जाती है। शासकीय अथवा सार्वजनिक उद्यमों के निर्माण कार्यों से भी सेस की वसूली की जाती है।
प्रमुख सचिव ने बताया कि स्थानीय निकायों, जहां से नक्शे आदि की स्वीकृति प्रदान की जाती है, वहां उपकर की वसूली अग्रिम रूप में की जाती है। वसूली के एक माह के भीतर उपकर को भवन एवं अन्य सनिर्माण कल्याण बोर्ड को अंतिरित किया जाना आवश्यक है।
प्रमुख सचिव ने बताया कि शासन द्वारा समस्त जिलाधिकारियों व श्रम विभाग के अधिकारियों को ‘‘उपकर निर्धारण अधिकारी’’ व ‘‘उपकर संग्राहक’’ तथा समस्त मण्डलायुक्तो को अपने मण्डल का ‘‘अपीलीय अधिकारी’’ घोषित किया गया है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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