उ0प्र0 सूचना आयोग के कमिश्नर श्री हाफिज उस्मान ने वादी श्री अख्तर हसनैन रिजवी बनाम खण्ड शिक्षा अधिकारी पवासा सम्भल पर दिनांक 14 अगस्त, 2014 को मा0 आयोग में उपस्थित होने का आदेश दिया था वह उपस्थित नहीं हुए इसलिए उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही का आदेश देते हुए 25000 रुपये का दण्ड लगाया है और साथ ही इस पूरे प्रकरण की जांच के आदेश जिलाधिकारी सम्भल को दिये हैं कि इस पूरे प्रकरण की जांच कराते हुए जांच से संबंधित अभिलेख एक माह के अन्दर मा0 आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें साथ ही श्री अजय कुमार खण्ड शिक्षा अधिकारी पवासां सम्भल जो आयोग की विभिन्न तारीखों पर उपस्थित नहीं हो रहे हैं, अतः एस0एस0पी0 सम्भल को निर्देशित किया जाता है कि श्री अजय कुमार खण्ड शिक्षा अधिकारी पवासां सम्भल तथा श्री शैलेन्द्र कुमार प्रजापति कम्प्यूटर आपरेटर की उपस्थित सुनवाई की अगली तिथि 07 नवम्बर को सुनिश्चित करें।
श्री उस्मान ने श्री अमित कुमार बनाम बेसिक शिक्षा अधिकारी रामपुर के प्रकरण में जांच के आदेश दिये थे जांच रिपोर्ट की बुनियाद पर आयोग में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है, जिसमें प्रधानाध्यापक/प्रबन्धक श्री चन्द्र मोहन सक्सेना, भगवती बाल विद्या मन्दिर शाहबाद रामपुर को दोषी मानते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रामपुर को आदेश दिया गया है कि जो गलत नाम से टी0सी0 जारी की है उसमें जो भी कर्मचारी/अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करते हुए अपनी आख्या राज्य सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें। साथ ही साथ वादी श्री शंकर लाल बनाम प्रधानाचार्य राजकीय आई0टी0आई0 रामपुर श्री एम0के0 कुलश्रेष्ठ को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 के तहत नोेटिस भेजकर आयोग में उपस्थित होने के आदेश दिये गये थे, परन्तु वह उपस्थित नहीं हुए और न ही वादी को सूचना उपलब्ध करायी है इसलिए उन्हें दोषी मानते हुए उनके खिलाफ 25000-25000 रुपये का दण्ड लगाया गया है और साथ ही उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही के भी आदेश दिये गये हैं, इसके अलावा जिलाधिकारी रामपुर को राजकीय आई0टी0आई0 रामपुर में जो भ्रष्टाचार किया गया है जिस वादी ने अपने प्रार्थना पत्र में उठाया है।
इसलिए जिलाधिकारी रामपुर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18 (च) (2) के तहत निर्देशित किया जाता है कि वादी के पूरे प्रकरण की जांच करें और जांच से संबंधित अभिलेख एक माह के अन्दर मा0 आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।
राज्य सूचना आयुक्त ने श्री एम0के0 कुलश्रेष्ठ, प्रधानाचार्य राजकीय आई0टी0आई0 रामपुर जिन्हें आज उपस्थित होना था, परन्तु वह आज मा0 आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अतः एस0एस0पी0 रामपुर को निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादी श्री एम0के0कुलश्रेठ प्रधानाचार्य राजकीय आई0टी0आई रामपुर को अगली तिथि दिनांक 12 नवम्बर, 2014 को उपस्थित होना सुनिश्चित करें। इसके अलावा सूचना आयोग के कमिश्नर श्री हाफिज उस्मान ने लगभग 600 वादों का अन्तिम रूप से निस्तारण किया है साथ ही 25 ऐसे अधिकारी जिन्होंने आयोग के आदेश की अवहेलना की है उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही के आदेश देते हुए 25000 रुपये का दण्ड लगाया है।
प्रतिवादी जनसूचना अधिकारी श्री मनोज साहू, अधिशासी अभियन्ता सिंचाई, पूर्वी यमुना नहर मुजफ्फरनगर के विरूद्ध 25000 रुपये का दण्ड अधिरोपित किया गया। साथ ही साथ एस0एस0पी0 मुजफ्फर नगर को निर्देशित किया गया था कि प्रतिवादी श्री मनोज साहू, अधिशासी अभियन्ता सिंचाई पूर्वी यमुना नगर मुजफ्फर नगर आयोग में दिनांक 3 नवम्बर 2014 को उपस्थित होना सुनिश्चित करें। इसके अलावा जिलाधिकारी मुजफ्फर नगर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18 (च)(2) के तहत निर्देशित किया गया है कि वादी द्वारा उठाये गये बिन्दु पर जांच से संबंधित अभिलेख एक माह के अन्दर मा0 आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें।
श्री हाफिज उस्मान ने एक अन्य वाद में जिसमें वादी श्री राजेश कुमार बनाम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सहारनपुर के विरूद्ध 25000 रुपये दण्ड अधिरोपित किया है और वादी श्री राजेश कुमार को क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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