उत्तर प्रदेश में पहली बार समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत वर्तमान शैक्षिक सत्र से कक्षा-9 एवं 10 में अध्ययनरत अनु0 जाति/अनु0जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की आॅन लाइन आवेदन प्रक्रिया 01 अगस्त से प्रारम्भ की गयी है, जिसकी अन्तिम तिथि 30 सितम्बर 2014 निर्धारित है।
निदेशक समाज कल्याण श्री सुरेन्द्र विक्रम ने यह जानकारी दी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये है कि छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित संस्थाओं में अध्ययनरत सभी पात्र छात्र/छात्राओं को आॅनलाइन आवेदन करने के लिए प्रेरित किया जाय। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने के लिए छात्रों को समय से आॅनलाइन आवेदन करना आवश्यक है।
श्री विक्रम ने छात्रवृत्ति योजना के बारे में बताया कि कक्षा 9 एवं 10 की अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना में 02 लाख रुपये से कम आय वाले अभिभावकों के डे स्कालर बच्चों को 1500 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति तथा 750 रुपये वार्षिक तदर्थ अनुदान मिलेगा जबकि छात्रावास में निवास करने वाले छात्रों को मासिक छात्रवृत्ति 350 रुपये तथा तदर्थ अनुदान 1000 रुपये वार्षिक देय होगा। उन्होंने कहा कि गरीबी रेखा से नीचे के सामान्य वर्ग के ऐसे छात्रों को 720 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति देय होगी जिनके अभिभावकों की ग्रामीण क्षेत्रों में 19,884 रुपये वार्षिक तथा शहरी क्षेत्रों में 25,546 रुपये वार्षिक से कम आय होगी। उन्होंने बताया कि छात्रवृत्ति हेतु तहसील से निर्गत आय प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ लगाना अनिवार्य है तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को जाति प्रमाण की छाया प्रति भी लगाना होगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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