मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्रय नीति को अनुमोदित कर दिया है। यह नीति केन्द्र सरकार की क्रय नीति के अनुरूप है।
ज्ञातव्य है कि भारत सरकार द्वारा 23 मार्च, 2012 के आदेश के माध्यम से एक क्रय नीति प्राख्यापित की गई है, जिसमें मुख्यतः केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय, विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपने उत्पादों या सेवाओं के वार्षिक मूल्य का कम से कम 20 प्रतिशत क्रय सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से किए जाने के प्राविधान किए गए हैं।
भारत सरकार की उक्त क्रय नीति को अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के बिन्दु संख्या-4.8 के रूप में स्वीकार किए जाने का निर्णय लिया गया है। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से प्रोक्योरमेन्ट में ई-प्रोक्योरमेन्ट को प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्रत्येक प्रोक्योरमेन्ट की सूचना अनिवार्यतः विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी एवं जो प्रोक्योरमेन्ट वेबसाइट पर प्रदर्शित न होगी, उसे नियम विरुद्ध श्रेणी में रखा जाएगा, ताकि नीति के प्राविधानों का दुरुपयोग न हो।
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों हेतु आरक्षित 358 आयटमों में से हैण्डीक्राफ्ट आयटम की आपूर्ति उत्तर प्रदेश के उद्यमियों से की जाएगी। सरकारी प्रोक्योरमेन्ट सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की शिकायतों के निस्तारण के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग में एक शिकायत प्रकोष्ठ, जिसके अन्तर्गत एक टोल-फ्री काॅल सेण्टर की स्थापना की जाएगी, का गठन किया जाएगा।
प्रस्तावित नीति में अनुसूचित जाति की भांति पिछड़ा/अल्पसंख्यक/ महिला/विकलांग वर्ग के स्वामित्व वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के प्रोत्साहन हेतु भी उपबन्ध किए गए हैं।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com