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संसद/विधान सभा उप चुनाव के लिये आदर्श आचार संहिता को लागू करने हेतु निदेश

Posted on 22 August 2014 by admin

संसद/विधान सभा उप चुनाव के लिये आदर्श आचार संहिता लागू करने के विषय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री उमेश सिन्हा ने बताया है कि राज्य में होने वाले उप चुनाव के लिये आदर्श आचार संहिता केवल संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की सीमा में प्रभावी होगी, सम्पूर्ण जिले या जिलों में जिनसे उप चुनाव क्षेत्र संबंधित है, आदर्श आचार संहिता प्रभावी नहीं होगी। मनरेगा के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा, सूखा बाढ़ के लिये राहत कार्य, पेयजल, नलकूप की खुदाई, चारा, कृषि निवेश एवं निवेशों पर किसानों को सब्सिडी, नये विकास कार्य, जिसके अंतर्गत एम0पी0एल0ई0डी0, एम0एल0ए0, एम0एल0सी0एल0ए0डी0 योजनायें शामिल हैं, नई परियोजनाओं, कार्यक्रमों की घोषणा, वित्तीय ग्राण्ट, प्रापर्टी को विकृत बनाना, चुनाव प्रचार के लिये सरकारी सम्पत्ति का प्रयोग इत्यादि पर आदर्श आचार संहिता केवल उसी संसदीय अथवा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र पर लागू होगी जहां पर उप चुनाव होना है, पूरे जिले पर लागू नहीं होगी, जिसके अंतर्गत वह क्षेत्र आता है।
श्री सिन्हा ने बताया कि उप चुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्र के संबंधित जनपद/जनपदों में मंत्रियों के दौरे, वाहन प्रयोग, विज्ञापन, सरकारी अतिथि गृह के प्रयोग और अन्य लागू निदेश, अधिकारियों के स्थानान्तरण आदि पर आदर्श आचार संहिता लागू होगी।
श्री सिन्हा ने बताया कि संसदीय क्षेत्र (राज्य सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित), स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के लिये कोई नई स्वीकृति या किसी स्वीकृति का अंश तब तक जारी नहीं किया जायेगा, जब तक वहां उप निर्वाचन कार्य पूरा नहीं हो जाता। इसी तरह विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के अंतर्गत क्षेत्रीय विकास निधि के लिये कोई ताजी स्वीकृति तब तक नहीं जारी की जायेगी जब तक संबंधित क्षेत्र में निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती। जिन कार्यों की शुरुआत 16 अगस्त 2014 तक क्षेत्र स्तर पर वास्तविक रूप से नहीं हो सकी है उनके संबंध में यह निदेश है कि कार्य शुरू करने के आदेशों के बावजूद निर्वाचन कार्य पूर्ण होने तक कार्य शुरू नहीं किया जायेगा, लेकिन कार्य वास्तव में गत 16 अगस्त से पूर्व शुरू हो चुका है तब वह यथावत चलता रहेगा। जिन कार्यों को पूर्ण कर लिया गया है उनके भुगतान हेतु स्वीकृतियाँ जारी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जहां पर कोई योजना अनुमोदित कर दी गयी है और उसके लिये धन भी उपलब्ध करा दिया गया है तथा योजनानुसार कार्य शुरू करने के लिये मौके पर (कार्यस्थल पर) सामग्री भी पहुंचा दी गयी है वहां योजना को कार्यक्रमानुसार निष्पादित किया जा सकता है।
उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में 21 मैनपुरी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, 03 सहारनपुर नगर, 22 बिजनौर, 26 ठाकुरद्वारा, 61 नोएडा, 138 निघासन, 173 लखनऊ पूर्व, 228 हमीरपुर, 231 चरखारी, 251 सिराथू, 282 बलहा (अ0जा0) एवं 387 रोहनिया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में उप निर्वाचन निर्धारित किया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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