प्रदेश के भूतत्व एवं खनिकर्म मंत्री श्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के निर्देशों के क्रम में ग्रामीण अंचलों में आमजन द्वारा ट्रैक्टर ट्राली से अपने उपयोग हेतु ले जाने वाली साधारण मिट्टी की सीमा 05 ट्राली से बढ़ाकर 10 ट्राली कर दी गयी है।
यह जानकारी भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशक डाॅ0 भास्कर उपाध्याय ने देते हुए बताया कि यदि किसान निर्धारित सीमा से अधिक मिट्टी अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए ले जाता है और उसके पास कोई विधिक अनुमति नहीं है, तो उसे 1000 रुपये प्रति ट्राली शमन शुल्क देना होगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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