उप निदेशक उद्योग लखनऊ ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित महिला उद्यमी प्रोत्साहन योजना के माध्यम से क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने एवं कम विकसित क्षेत्रों में रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित करने हेतु तथा महिलाओं की उद्योग जगत में पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु महिला उद्यमी प्रोत्साहन योजना क्रियान्वित की गयी है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य यह है कि इण्टर पास बेरोजगार महिलाओं को अपना स्वयं का उद्यम स्थापित करने में सहयोग प्रदान किया जाये। इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु इस योजनान्तर्गत महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित की जाने वाली सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाइयों को राष्ट्रीयकृत बैंकांे, राज्य वित्त निगम अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं से प्लाण्ट एवं मशीनरी के क्रय में किये गये पंूजी विनियोजन हेतु स्वीकृत/वितरित सावधि ऋण पर 05 प्रतिशत की दर से अधिकतम 50 हजार रुपये प्रति इकाई प्रति वर्ष की दर से अधिकतम 05 वर्षों के लिये 2.50 लाख प्रति इकाई को यह सुविधा उपलब्ध होगी। उन्हांेने कहा कि लखनऊ जनपद की पात्र महिला उद्यमी इस योजना का लाभ लेने हेतु कार्यालय उपायुक्त उद्योग, 8 कैण्ट रोड, कैसरबाग, लखनऊ, कर किसी भी कार्यदिवस में अपना आवेदन पत्र दिनांक 23 अगस्त को सायं 5 बजे तक जमा कर सकती है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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