उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, के मुख्य संरक्षक एवं हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार माननीय उच्च न्यायालय स्तर से लेकर तहसील स्तर पर समस्त न्यायालयों अधिकरणों निकायों, फोरम, शासकीय विभागों, संस्थानों आदि में दिनांक 20 सितम्बर 2014 को आयोजित होने वाले राज्य मेगा लोक अदालत में सभी शमनीय दाण्डित वादों, व्यवहार वादों, भूमि अध्याप्ति वादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाओं, पारिवारिक वादों, स्टाम्प वादों, बैंक वसूली वादों, उपभोक्ता फोरम वादों, राजस्व वादों, नगर पालिका/नगर निगम टैक्स वसूली मामलों तथा चैक वाउन्स आदि के मामलों का निस्तारण किया जायेगा। वादों का निस्तारण करने हेतु पक्षकारों को पारस्परिक सद्भावना जागृत करने के उद्देश्य से प्री-ट्रायल बैठकें भी आयोजित की जायेगी।
उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के जवाहर भवन स्थित मुख्यालय में बैंकिग संस्थानों एवं बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधियों की बैठक में अधिकारियों/प्रतिनिधियों से अपेक्षा की गयी है कि वे जनपदों में लम्बित ऐसे वादों जिनमें बैंक/वित्तीय/बीमा संस्थायें सन्धि हेतु तत्पर हैं का पूर्ण विवरण/जनपदवार सूची तथा प्रीलिटीगेशन स्तर पर भी निस्तारित होने वाले बैंक/बीमा आदि से संबंधित वादों की सूची उपलब्ध करा दें। यह भी अनुरोध किया गया कि मण्डल/परिक्षेत्रवार निस्तारित होने योग्य वादों की संख्या से इस प्राधिकरण को भी अवगत कराने तथा प्रीलिटीगेशन स्तर पर मामले निस्तारित कराने हेतु राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के लिए संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों से शीघ्र अनुरोध करने को कहा गया है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी आलम्बित वाद को राज्य मेगा लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराना चाहते हैं तो संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अथवा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा नोडल अधिकारी से सम्पर्क कर अपने वाद को आयोजित राज्य मेगा लोक अदालत में 20 सितम्बर को निस्तारित करा सकते हैं।
यह जानकारी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ0प्र0 लखनऊ के सचिव श्री तेज प्रताप तिवारी ने दी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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