उत्तर प्रदेश सरकार ने लघु एवं सीमान्त कृषकों को निःशुल्क बोरिंग योजना में सीतापुर जनपद के लिए प्राविधानित धनराशि 10 लाख रुपये के सापेक्ष प्रथम चार माह के लिए 3.33 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त की है।
यह जानकारी प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल, डा0 सूर्य प्रताप सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि जिला योजना के अन्तर्गत लघु/सीमान्त श्रेणी के सामान्य/अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों हेतु संचालित निःशुल्क बोरिंग योजना में सामान्य श्रेणी के लघु कृषक को 05 हजार रुपये प्रति बोरिंग तथा 4,500 रुपये प्रति पम्पसेट कुल 9,500 रुपये अनुदान दिया जाता है। सामान्य श्रेणी के सीमान्त कृषक को 07 हजार रुपये प्रति बोरिंग तथा 06 हजार रुपये प्रति पम्पसेट कुल 13 हजार रुपये का अनुदान सरकार द्वारा दिया जाता है।
प्रमुख सचिव ने बताया कि अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु एवं सीमान्त कृषक को प्रति बोरिंग 10 हजार रुपये तथा प्रति पम्पसेट 09 हजार रुपये कुल 19 हजार रुपये का अनुदान दिया जाता है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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