उत्तर प्रदेश में पहली बार कक्षा 9 व 10 अनुसूचित जाति, जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति हेतु शैक्षिक सत्र 2014-15 से आॅनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है। आवेदन के सम्बन्ध में सामान्य जानकारी छात्रवृत्ति हेतु आॅनलाइन आवेदन करने की तिथि 01 अगस्त, 2014 से 30 सितम्बर, 2014 तक नियत की गयी है। आवेदन की तकनीकी जानकारी छात्रवृत्ति वेबसाइट ीजजचरूध्ध्ेबीवसंतेीपचण्नचण्दपबण्पद पर उपलब्ध है। आवेदन की प्रक्रिया छात्रवृत्ति की वेबसाइट खोलते ही होम पेज पर ‘‘स्टूडेंट एक्शन’’ में पूर्वदशम छात्रवृत्ति हेतु आवेदन के संबंध में निर्देश दिये गये हैं। छात्र को सर्वप्रथम आॅनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा।
यह जानकारी समाज कल्याण निदेशक श्री सुरेन्द्र विक्रम ने आज यहां दी। उन्होंने बताया कि आवेदन आॅनलाइन हेतु अभ्यर्थी को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्वयं अपने कम्प्यूटर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। छात्र स्वतः सृजित रजिस्ट्रेशन नम्बर के आधार पर अपना आवेदन पत्र इलाके के किसी जन सुविधा केंद्र अथवा इंटरनेट कैफे या अपने कम्प्यूटर से कर सकता है। जन सुविधा केंद्र से आॅनलाइन आवेदन करने के लिये 8 रुपये प्रति पूर्ण आवेदन निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि 30 सितम्बर के बाद छात्रवृत्ति की वेबसाइट लाॅक कर दी जायेगी तथा अंतिम तिथि के बाद आवेदन किया जाना अनुमन्य नहीं होगा। यदि छात्र किसी अन्य योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा है तो इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति पाने का हकदार नहीं होगा। माता-पिता/अभिभावक के केवल दो बच्चे छात्रवृत्ति पाने के हकदार होंगे तथा यह प्रतिबन्ध लड़कियों पर लागू नहीं होगा। यदि कोई छात्र वार्षिक परीक्षा में असफल रहा है तो उस कक्षा के लिये दोबारा सुविधा नहीं दी जायेगी।
श्री सुरेन्द्र विक्रम ने बताया कि आॅनलाइन रजिस्ट्रेशन फार्म भरते ही एक रजिस्ट्रेशन नम्बर जनरेट होगा। वह नम्बर अत्यंत महत्वपूर्ण है एवं आगे की सम्पूर्ण जानकारी उक्त रजिस्ट्रेशन नम्बर के आधार पर ही प्राप्त हो सकेगी। उसी रजिस्ट्रेशन फार्म में 6 से 8 अंकों का स्वतः निर्मित पासवर्ड डालना पड़ेगा, जिसे भविष्य के लिये नोट किया जायेगा। आॅनलाइन रजिस्ट्रेशन करने पर कम्प्यूटर से आनलाइन रजिस्ट्रेशन स्लिप प्राप्त होगी, जिसके आधार पर छात्र द्वारा आॅनलाइन आवेदन फार्म भरा जोयगा। आवेदन पत्र में गत वर्ष का परीक्षाफल, पूर्णांक एवं प्राप्तांक, बैंक का नाम, शाखा का नाम, आई0एफ0एस0 कोड, छात्र/छात्रा का बैंक खाता, कक्षा में प्रवेश तिथि, बोर्ड का नाम, छात्र हास्टलर है या डे-स्कालर यह जानकारी सही-सही भरना अनिवार्य है। बिना उक्त जानकारी दिये छात्रवृत्ति फार्म भरना संभव नहीं होगा। छात्रवृत्ति फार्म भरने के बाद छात्र द्वारा अपना फोटो भी आॅनलाइन सबमिट किया जायेगा। फार्म भरने के बाद स्वयं जांचने हेतु उसका प्रिंटआउट लिया जा सकता है। आवश्यक संशोधन के बाद आॅनलाइन आवेदन पत्र सबमिट किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा आनलाइन भरे गये आवेदन पत्र के प्रिंट के साथ समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों की प्रतियाँ संलग्न कर 07 अक्टूबर 2014 तक संबंधित शिक्षण संस्था में जमा करना अनिवार्य है।
समाज कल्याण निदेशक ने बताया कि योजना के मुख्य आकर्षण का केंद्र है कक्षा 9 व 10 अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना में 02 लाख रुपये वार्षिक से कम आमदनी के अभिभावकों के डे स्कालर बच्चों को 150 रुपये प्रतिमाह की दर से 10 माह की छात्रवृत्ति तथा 750 रुपये वार्षिक तदर्थ अनुदान देय है। छात्रावास में निवास करने वाले छात्रों की मासिक छात्रवृत्ति 350 रुपये तथा तदर्थ अनुदान 1000 रुपये वार्षिक है। उन्होंने बताया कि गरीबी रेखा से नीचे ग्रामीण क्षेत्रों में 19,884 रुपये वार्षिक तथा शहरी क्षेत्रों में 25546 रुपये वार्षिक से कम आमदनी के सामान्य वर्ग के छात्रों को 60 रुपये प्रति माह की दर से 12 माह की एकमुश्त 720 रुपये छात्रवृत्ति देय है। उन्होंने बताया कि छात्रवृत्ति केवल उन्हीं को देय है जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तथा प्रदेश में किसी राजकीय विद्यालय, राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालय/मदरसा एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त विद्यालय/शिक्षण संस्था में अध्यनरत हैं। छात्रवृत्ति हेतु तहसील से निर्गत आय प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ लगाना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति के छात्रों को जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति भी नत्थी करनी है। उन्होंने बताया कि संबंधित छात्र आॅनलाइन आवेदन समय से करके छात्रवृत्ति योजना का लाभ उठायें।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com