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सहारनपुर के परियोजना निदेशक और जिला पूर्ति अधिकारी पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना

Posted on 29 July 2014 by admin

राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने जन सूचना अधिकार के अन्तर्गत एक प्रकरण में गलत और अपूर्ण सूचना देने पर सहारनपुर के परियोजना निदेशक श्री देवेन्द्र कुमार और जिला पूर्ति अधिकारी श्री डी0एस0 यादव पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुये उसकी सख्ती के साथ वसूली किये जाने के आदेश दिये हैं।
इस प्रकरण में वादी सहारनपुर के ग्राम खिड़का जुनारदार, संसारपुर, श्री हाजी रियासत ने राज्य सूचना आयुक्त से अपने क्षेत्र में मल्टी सेक्टोरल योजना, इन्दिरा आवास योजना तथा बी0पी0एल0 कार्डों का लाभ अपात्र व्यक्तियों को दिये जाने की शिकायत करते हुये कहा था कि उनके द्वारा मांगी गयी सूचनाओं और जानकारी के जवाब मंे जिला ग्राम विकास अभिकरण ने गलत, भ्रामक और अधूरी सूचना दी। इस पर राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने इस गलत और अधूरी सूचना दिये जाने के प्रकरण की जिलाधिकारी सहारनपुर से जांच कराने के बाद उत्तरदायी अधिकारियों पर 25-25 हजार का अर्थ दण्ड आरोपित करते हुये जिलाधिकारी सहारनपुर श्रीमती संध्या तिवारी को इसकी वसूली के निर्देश दिये हैं।
उल्लेखनीय है कि राज्य सूचना आयोग ने विगत दिनों प्रस्तुत इस प्रकरण में आयोग द्वारा जांच का निर्देश दिये जाने पर जिलाधिकारी श्रीमती संध्या तिवारी द्वारा जांच के उपरांत इस बात की पुष्टि की गयी कि सहारनपुर के ब्लाॅक मुजफ्फराबाद में मल्टी सेक्टोरल योजना, इन्दिरा आवास योजना तथा बी0पी0एल0 कार्डों का लाभ अपात्र व्यक्तियों को दिये जाने की जांच तीन अधिकारियों की संयुक्त जांच कमेटी तथा परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास अभिकरण सहारनपुर से कराई गयी थी, जिसमें यह पाया गया कि 75 मल्टी सेक्टोरल योजना के आवासों में से 42 आवास तथा इन्दिरा आवास योजना के 34 में से छः आवास अपात्र व्यक्तियों को दिये गये थे। जिलाधिकारी की रिपोर्ट में इसके साथ ही यह स्वीकार किया गया कि खिड़का जुनारदार में बी0पी0एल0 के 71 तथा अन्त्योदय के 46 राशन कार्डों में से क्रमशः 4-4 कार्ड अपात्र व्यक्तियों को वितरित किये गये। इस कृत्य के दोषी पाये गये ग्रामीण आवास अधिकारी श्री विनोद डोभाल को 18 जुलाई, 2012 को निलम्बित किया जा चुका था और 23 मई, 2013 को उन्हें अनन्तिम रूप से पदारूढ़ करते हुये परियोजना निदेशक सहारनपुर को अगले माह तक जांच पूरी करने का आदेश दिया जा चुका है। जिन मामलों में अपात्र व्यक्तियों को लाभ दिये जाने की जानकारी प्राप्त हुई है उनमें ग्राम सभा की खुली बैठक करके पात्र व्यक्तियों को चुनने का आदेश भी दिया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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