प्रदेश सरकार ने नगर विकास विभाग द्वारा स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे (एस0एस0डी0जी0) के अन्तर्गत ई-फाम्र्स के माध्यम से जन सामान्य को उपलब्ध करायी जाने वाली विभिन्न शासकीय सेवाओं के आवेदन पत्रों मंे शपथ पत्र लेने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। इसके साथ शपथ पत्र के स्थान पर आवेदक का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र स्वीकार करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये हैं।
सचिव, नगर विकास श्रीमती अनीता सी. मेश्राम ने यह जानकारी देते हुये बताया कि प्रदेश में नगर विकास विभाग से जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ अन्य शासकीय सेवायें प्राप्त करने के लिये आवेदक से वर्तमान में जहां भी शपथ पत्र लिया जाता है इसे समाप्त कर इसके स्थान पर स्वप्रमाणित घोषणा पत्र लिया जाना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के समस्त जनसेवा/जन सुविधा/ई-सुविधा/लोकवाणी केंद्रों द्वारा संशोधित व्यवस्था के अनुसार आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
श्रीमती मेश्राम ने निर्देश दिये हैं कि जनसेवा/जनसुविधा/ई-सुविधा/ लोकवाणी केंद्रों के माध्यम से नगर विकास विभाग से संबंधित जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के लिये विकसित की गयी स्टेट पोर्टल/एस0एस0डी0जी0/ई-डिस्टिक एप्लीकेशन में आवश्यक कस्टमाइजेशन भी सुनिश्चित कर लिया जाये, ताकि जन सामान्य को विभिन्न शासकीय सेवाओं की सुविधायें अधिक सुगमता एवं शीघ्रता के साथ उपलब्ध करायी जा सके।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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