भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों या विद्यालयों को मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने के लिये 5 जून 2014 से 15 जुलाई 2014 तक स्वयं आनलाइन आवेदन करना होगा। प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों/विद्यालयों एवं उनमें संचालित पाठ्यक्रमों आदि का विवरण केवल आनलाइन आवेदन कर मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने की अनिवार्य व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2014-15 से लागू कर दी गयी है।
यह जानकारी प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री श्री अवधेश प्रसाद ने दी है। उन्होंने बताया कि मान्यता प्राप्त ऐसे शिक्षण संस्थान/विद्यालय जो 15 जुलाई 2014 तक मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित कर लिये गये होंगे उनके दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं को दशमोत्तर एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का वितरण नियमावली के निर्धारित प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। उन्होंने बताया कि मास्टर डाटाबेस में वही शिक्षण संस्थान/विद्यालय सम्मिलित हो सकेंगे जिनको एवं जिनमें संचालित पाठ्यक्रमों की मान्यता एवं सम्बद्धता 30 जून 2014 तक प्राप्त हो चुकी होगी।
विभागीय मंत्री ने बताया कि मास्टर डाटाबेस में जिन शिक्षण संस्थानों/विद्यालयों के नाम पहले से शामिल हैं उन्हें भी शैक्षणिक वर्ष 2014-15 के लिये अपने शिक्षण संस्थान से सम्बन्धित समस्त विवरण पूर्व में प्रदान किये गये लाॅगिन आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से आॅन-लाइन भर कर मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होना होगा। उन्होंने बताया कि मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने के लिये 30 जून 2014 तक मान्यता/सम्बद्धता प्राप्त नये शिक्षण संस्थानों या विद्यालयों को सम्बन्धित जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लाॅगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर निर्धारित अवधि के अंदर आॅनलाइन आवेदन करना होगा।
श्री प्रसाद ने बताया कि मास्टर डाटाबेस में शिक्षण संस्थानों एवं पाठ्यक्रमों को सम्मिलित करने के लिये निर्धारित अंतिम तिथि 15 जुलाई 2014 है। इसके बाद कोई भी आॅनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बाहर स्थित शिक्षण संस्थानों को भी निर्धारित तिथि तक स्वयं आॅनलाइन आवेदन कर मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होना होगा तथा ऐसे संस्थानों को लाॅगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने के लिये समाज कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 के उपनिदेशक/नोडल अधिकारी दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना (प्रदेश के बाहर) श्री पी0के0 त्रिपाठी को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करना होगा, जिनका मोबाइल नम्बर 9452139277 है। इन संस्थानों को लाॅगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र की हार्ड काॅपी रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट से अथवा आवेदन पत्र को स्कैन करके कपतमबजवतण्ेू/कपतेंउंरांसलंदण्पद ईमेल पर 01 जुलाई 2014 तक उपलब्ध कराना होगा।
समाज कल्याण मंत्री ने बताया कि मास्टर डाटाबेस में उक्त प्रक्रिया के अनुसार जिन शिक्षण संस्थानों/विद्यालयों का नाम निर्धारित तिथि तक सम्मिलित होगा तथा सत्यापन एवं जांच के बाद सही पाया जायेगा उन्हीं शिक्षण संस्थानों/विद्यालयों के संस्थागत दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत उपलब्ध बजट की सीमा तक दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान की जायेगी। उन्होंने बताया कि मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने की प्रक्रिया तथा आवेदन पत्र का प्रारूप वेबसाइट ीजजचरूध्ध्ूूूण्ेबीवसंतेीपचण्नचण्दपबण्पद पर उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा 05 जून 2014 से 15 जुलाई 2014 तक अपने जनपद के बैंक, बैंक शाखाओं के नाम एवं उनके आई0एफ0एस0 कोड को मास्टर डाटाबेस में आॅनलाइन विवरण भरकर अपडेशन, डिलीशन एवं संशोधन किया जायेगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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