उत्तर प्रदेश के वाणिज्य कर आयुक्त श्री मृत्युंजय कुमार नारायण ने एक करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक टर्न ओवर करने वाले सभी व्यापारियों को अब मासिक रिटर्न प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किये हैं। उन्होंने एक करोड़ रुपये से कम वार्षिक टर्न ओवर करने वाले व्यापारियों को पूर्व की भांति त्रैमासिक रिटर्न प्रस्तुत करने के आदेश जारी किये हैं। प्रदेश के वाणिज्य कर आयुक्त श्री नारायण ने कतिपय संवदेनशील वस्तुओं के आधार पर रिटर्न के प्रस्तुतीकरण की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। उन्होंने इसके साथ ही वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने वाले व्यापारियों के स्पष्ट आनलाइन चिन्हीकरण हेतु भी आवश्यक संशोधन कर दिया है और इस संबंध में जिस भी समाधान योजना को अपनाने के कारण व्यापारी को ऐसे विवरण प्रस्तुत करने है उसका चयन भी ड्रापडाउन से करते हुये वेबसाइट पर अंकित किया जा सकेगा। चिन्हीकरण का यह कार्य 15 जून तक किये जाने के निर्देश निर्गत कर दिये हैं। यह कार्रवाई संबंधित संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) की अनुमति से ही की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि व्यपारियों के समुचित मासिक रिटर्न/त्रैमासिक रिटर्न वार्षिक विवरण प्रस्तुतीकरण के चिन्हीकरण के बाद रिटर्न मानीटरिंग का कार्य सरल हो जायेगा। इस प्रकार शत-प्रतिशत रिटर्न फाईलिंग के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। सभी पंजीकरण व्यापारी समय से अपना रिटर्न देय कर से जमा होने के साक्ष्य सबूत सहित जमा करेंगे तो निश्चय ही यह राजस्व प्राप्ति के लिए लाभदायक होगा।
वाणिज्य कर आयुक्त श्री मृत्युंजय कुमार नारायण ने वाणिज्य कर विभाग के समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड वन, ग्रेड-टू, संयुक्त आयुक्तों को विस्तृत दिशा-निर्देश वित्तीय वर्ष 2014-15 के निर्धारित लक्ष्य 47,500 करोड़ रुपये की शत-प्रतिशत वसूली हेतु भेज दिये हैं।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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