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पूर्व सैनिको को अशक्तता पंेशन में इलीमेंट भुगतान भी मिलेगा

Posted on 09 May 2014 by admin

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने अवगत कराया है कि 01 जनवरी 1973 के पहले अशक्तता के कारण सेवा से डिस्चार्ज भेजे गये पूर्व सैनिको को जिनकी अशक्तता बाद में 20 प्रतिशत से कम हो गई थी तथा जिन्हें आवश्यक सेवा अवधि पूरी न हो सकने के कारण अशक्ता पेंशन में सर्विस इलीमेंट नही मिलता था किन्तु तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशो के आधार पर आवश्यक सेवा की शर्तो को समाप्त कर दिया है अब यह भुगतान  भी प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि ऐसे पूर्व सैनिकों की विधवाओं को भी फैमिली पेंशन पर उक्त सुविधा/भुगतान लागू होगा। उन्होंने बताया कि  ऐसे प्रकरण के फार्म सैनिक कल्याण पुनर्वास कार्यालय से भरकर अपने रिकार्ड आफिस में भिजवायें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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