ऽ निर्वाचन आयोग ने ऐसे मतदाताओं के लिए, जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल है परन्तु उनके पास मतदाता फोेटो पहचान पत्र(इपिक) नहीं है को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए इपिक के अतिरिक्त अन्य 11 विकल्पों की सुविधा प्रदान की है। दिये गये इन 11 विकल्पों में से किसी एक विकल्प को मतदान के समय दिखा कर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
ऽ उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री उमेश सिन्हा ने यह जानकारी दी।
ऽ निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार ऐसे मतदाताओं को मतदान के समय-
1-पासपोर्ट,
2-ड्राइविंग लाइसेंस,
3-राज्य केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
4-बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक,
5-आयकर पहचान पत्र(पैन कार्ड),
6-आधार कार्ड,
7-राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर(एनपीआर),
8-मनरेगा जाॅब कार्ड,
9-श्रम मंत्रालय की योजना द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,
10-फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
11-निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची को मतदान स्थल पर दिखा कर अपना मतदान कर सकेंगे।
ऽ आयोग ने निर्देश दिये हैं कि मतदाता द्वारा मतदान के समय निर्वाचक फोटो पहचान पत्र में लेखन ं अशुद्धि, वर्तनी में अशुद्धि को नजर अंदाज कर देना चाहिये बशर्ते मतदाता की पहचान ई0पी0आई0सी0 से सुनिश्चित की जा सके।
ऽ यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने कारण मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना सम्भव न हो ऐसी स्थिति में मतदाता को ऊपर दिये गये विकल्पों में से किसी एक वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा। ऐसे प्रवासी निर्वाचक जिनका निर्वाचक नामावली में पंजीकरण उनके पासपोर्ट के विवरण के आधार पर हुआ है, उन्हें मतदान केन्द्र में मूल पासपोर्ट के आधार पर पहचाना जायेगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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