ऽ मतदान के दिन उम्मीदवार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में जहाॅ से वह प्रत्याशी है, अपने निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक वाहन का उपयोग कर सकंेगे। इसी प्रकार चुनाव एजेंट द्वारा भी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक वाहन का प्रयोग किया जायेगा। इसके अतिरिक्त लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में चुनाव एजेंट, कार्यकर्ता या पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा एक वाहन का उपयोग किया जायेगा।
ऽ मतदान के दिन उम्मीदवार तथा पोलिंग एजेंट को आवंटित वाहन का उपयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किये जाने की अनुमति नहीं होगी। उम्मीदवार या चुनाव एजेंट की कार में प्रत्याशी/चुनाव एजंेट तथा वाहन चालक सहित केवल पाॅच व्यक्ति ही चल सकंेगे।
ऽ चुनाव आयोग ने यह सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये हैं कि मतदान के दिन मतदाताओं एवं आम नागरिकों के आवागमन में किसी भी प्रकार का व्यवधान या कठिनाई उत्पन्न न हो।
ऽ मतदान के दिन वाहनों के चलने के विषय में यह निर्देश दिये गये हैं कि निजी वाहन मालिक स्वयं तथा अपने परिवार के सदस्यों कोे मतदान करने के लिये मतदान केन्द्र की 200 मीटर की परिधि के बाहर तक अपने वाहन ले जा सकेंगे।
ऽ बस आदि जैसे जनता के आवागमन से सम्बन्धित वाहन एक निर्धारित मार्ग पर निर्धारित स्थल तक आ जा सकेंगे। इसी प्रकार हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन अन्तर्राज्यीय बस अड्डे आदि की यात्रा जिसे नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता, सुविधाजनक रूप से संचालित रहेंगे।
ऽ बीमार तथा विकलांग व्यक्ति को स्वयं के आवागमन के लिये तथा सरकारी अधिकारियों को उनके कार्य स्थल तक पहुंचने के लिये निजी वाहनों का उपयोग किया जा सकेगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com