ऽ प्रदेश में दूसरे चरण की 11 लोकसभा सीटों के लिए आगामी 17 अपै्रल को होने वालेे मतदान के लिए आज शाम 06.00 बजे से प्रचार-प्रसार समाप्त हो जायेगा। मतदान समाप्त होने के 48 घण्टे पहले प्रचार-प्रसार की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात शाम 06.00 बजे के बाद से निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को छोड़कर अन्य सभी राजनैतिक पदाधिकारियों, कार्यकर्ता तथा प्रचारक निर्वाचन क्षेत्र को हर हालत में छोड़ देंगे।
ऽ आयोग ने जिला तथा पुलिस प्रशासन को निर्देश दिये हंै कि वह यह सुनिश्चित करें कि चुनाव प्रचार-प्रसार समाप्त हो जाने के पश्चात ऐसे सभी राजनैतिक कार्यकर्ता लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में न रहें, जो उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है। आयोग ने यह भी निर्देश दिये हैं कि राजनैतिक दलों, उम्मीदवारों तथा उनके एजेंट को भी इन निर्देशों की जानकारी करायी जाये।
ऽ निर्वाचन क्षेत्र की सीमा पर चेकपोस्ट स्थापित किये जायें तथा क्षेत्र में सभी आने-जाने वाले वाहनों पर नजर रखी जाय। इसके साथ ही व्यक्ति एवं व्यक्तियों के समूह की पहचान की जाॅच की जाये तथा यह पुष्टि की जाये कि वे वहां के मतदाता हैं या नहीं।
ऽ निर्वाचन क्षेत्र में स्थित कल्याण मण्डपों, सामुदायिक केन्द्रों, लाॅज तथा विश्राम गृहों में ठहरने वालो की जाॅच कर यह पता लगाया जाये कि इनमें कोई बाहरी व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जो वहाॅ का मतदाता नहीं है, ठहरा तो नहीं है।
ऽ मतदान अवधि समाप्त होने के 48 घण्टे पहले निर्वाचन सम्बन्धी विषय-वस्तुओं का सिनेमा, दूरदर्शन या अन्य समान माध्यमों से जनता को प्रदर्शित किये जाने पर प्रतिबन्ध होगा। उम्मीदवार मतदान पूरा होने के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घण्टे की अवधि के दौरान सिनेमा, दूरदर्शन या अन्य समान माध्यमों से जनता के लिए कोई निर्वाचन सम्बन्धी विषय-वस्तु प्रदर्शित नहीं कर सकेगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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