ऽ चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मतदान के दिन मतदान केन्द्रों के निकट उम्मीदवार/राजनैतिक दलों द्वारा मतदान केन्द्रों से 200 मीटर की दूरी पर निर्वाचन बूथ बनाये जाने की अनुमति है, जिसमें केवल एक मेज व दो कुर्सियां होगी तथा साथ ही साथ उसमें रहने वाले दो व्यक्तियों को धूप एवं गर्मी से बचने के लिए एक छतरी या तिरपाल या कपडे़ का आवरण लगाये जायेंगे।
ऽ चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव-2014 के दौरान भीषण गर्मी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशियों को मतदान केन्द्र की 200 मीटर की परिधि के बाहर 10ग10 फीट के आकार के छोटे टेन्ट स्थापित करने की छूट प्रदान की है। आयोग ने निर्देश दिये हैं कि इस पर होने वाला खर्च उम्मीदवार के चुनाव व्यय में जोड़ा जायेगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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