निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिये हैं कि सभी प्रचार अभियानों का गहन अनुश्रवण प्रचिलित निर्देशों के आधार पर कड़ाई से किया जाये और साथ ही इसका दैनिक रिकार्ड भी रखा जाये। आयोग ने सभी प्रेक्षकों को इस प्रक्रिया में पूरी तरह से सम्पादित करने के निर्देश देते हुए कहा कि यदि किसी वक्ता द्वारा भड़काऊ तथा उत्तेजक भाषण देने से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता है, तो ऐसी दशा में सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला अधिकारी तथा जिला पुलिस अधीक्षक की यह जिम्मेदारी होगी की वे आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में निर्धारित नियमों एवं कानून के अन्तर्गत कार्यवाही प्रचलित करें।
आयोग ने अपने निर्देश में कहा हैं कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में तथ्यात्मक प्रमाणों के सत्यापन के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक बिना किसी विलम्ब के तत्काल निर्धारित धाराओं के अन्तर्गत एफ0आई0आर0 दर्ज करने जैसी कानूनी कार्यवाही करें। आयोग ने एफ0आई0आर0 दर्ज होने के बाद की जाॅच आदि पर भी कड़ी नजर रखने के निर्देश दिये हैं। आयोग ने कहा कि एफ0आई0आर0 पर की गयी कार्यवाही से मुख्य निर्वाचन अधिकारी को तथा मीडिया के माध्यम से जन सामान्य को भी तत्काल अवगत कराया जाये ।
आयोग ने अधिकारियांे को निर्देश दिये हैं कि वे जनसभाओं तथा रैलियों की अनुमति प्रदान करते समय राजनैतिक दलों तथा उम्मीदवारों को आदर्श आचार संहिता(राजनैतिक दलों और प्रत्याशियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता) की एक प्रति इस आशय से उपलब्ध कराते हुए उन्हें निर्देश दे कि वे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करेंगे।
आदर्श आचार संहिता का अनुपालन पूरी इमानदारी से सुनिश्चित कराने के लिए आयोग ने निर्देश दिये हंै कि जनसभाओं तथा रैलियों की अनुमति प्रदान करते समय, रैली/सभा के आयोजन का आवेदन प्रस्तुत करने वाले आयोजक कोे लिखित निर्देश दिये जायें कि जनसभा या रैली की समाप्ति के पश्चात वह भाषणों की दो सीडी मूल रूप में रैली या सभा समाप्त होने के छः घण्टे के अन्दर अनुमति प्रदानकर्ता अधिकारी को उपलब्ध करायेगा।
आयोग ने निर्देश दिये हैं कि जिला निर्वाचन अधिकारी के अपने क्षेत्राधिकार में उत्तेजनात्मक भाषणों, आदर्श आचार संहिता या कानून व्यवस्था के गम्भीर रूप से उल्लंघनों की दैनिक सूचना मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रदान करें।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस तरह प्राप्त सूचनाओं की दैनिक समीक्षा की जायेगी, साथ ही मीडिया के माध्यम से इस प्रकार के उत्तेजनात्मक भाषणों एवं आदर्श आचार संहिता या कानून व्यवस्था के उल्लंघन के प्रकरण प्रकाश में आने पर एसएमएस या ई-मेल के माध्यम से सम्बन्धित उपनिर्वाचन आयुक्त को सूचना दी जायेगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक के स्तर पर की ऐसे मामलों में की गयी कार्यवाही पर नजदीकी नजर रखी जायेगी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com