Categorized | लखनऊ.

मतदान के दिन वाहनों के उपयोग के सम्बन्ध में दिशा निर्देश

Posted on 12 April 2014 by admin

ऽ    चुनाव आयोग ने यह सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये हैं कि मतदान के दिन मतदाताओं एवं आम नागरिकों के आवागमन में किसी भी प्रकार का व्यवधान या कठिनाई उत्पन्न न हो।
ऽ     मतदान के दिन वाहनों के चलने के विषय में यह निर्देश दिये गये हैं कि निजी वाहन मालिक स्वयं तथा अपने परिवार के सदस्यों कोे मतदान करने के लिये मतदान केन्द्र की 200 मीटर की परिधि के बाहर तक अपने वाहन ले जा सकेंगे।
ऽ    आवश्यक सुविधाएं जैसे चिकित्सालय वाहन, एम्बुलेन्स, दुग्ध वाहन, पानी के टैंकर, आपातकालीन विद्युत सेवा वाहन, पुलिस सेवा वाहन, चुनाव कार्य से जुडे अधिकारियों के वाहन के आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी।
ऽ    बस आदि जैसे जनता के आवागमन से सम्बन्धित वाहन एक निर्धारित मार्ग पर निर्धारित स्थल तक आ जा सकेंगे। इसी प्रकार हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन अन्तर्राज्यीय बस अड्डे आदि की यात्रा जिसे नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता, सुविधाजनक रूप से संचालित रहेंगे।
ऽ    बीमार तथा विकलांग व्यक्ति को स्वयं के आवागमन के लिये तथा सरकारी अधिकारियों को उनके कार्य स्थल तक पहुंचने के लिये निजी वाहनों का उपयोग किया जा सकेगा।
ऽ    उल्लेखनीय है कि मतदाताओं को ढोने के लिए वाहनों का प्रयोग प्रतिबन्धित है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Advertise Here

Advertise Here

 

June 2026
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
-->









 Type in