जिला एवं सत्र न्यायाधीश /अध्यक्ष जिला विधिक प्राधिकरण विजय प्रताप सिंह ने अवगत कराया है कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए माननीय सर्वोेच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन स्थगित कर दिया गया है। लेकिन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार दिनांक 12 अप्रैल को बृहद लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।
अपर जिला जज जितेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि इस बृहद लोक अदालत में मोटर दुर्घटना वाद, दीवानी वाद, शमनीय दाण्डिक वाद, स्टाम्प वाद, राजस्व वाद, श्रम वाद, विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत वाद, सेवा संबंधी वाद, धारा 138 एन.आई.एक्ट वाद, पारिवारिक/वैवाहिक मामले ,बैक वसूली वाद, किरायेदारी वाद, भूमि आध्याप्ति वाद, स्थानीय विधियों के अंतर्गत शमनीय वाद, वन अधिनियम, पुलिस अधिनियम, मोटर यान अधिनियम, मनोरंजन कर अधिनियम, बाट तथा माप अधिनियम, पुलिस विकास प्राधिकरण के चालान,धारा-446 द0प्र0स0 कराधान, जलकर, गृहकर , रेलवे संबंधी प्रकरण, चकबंदी व लोक अदालत के उपयुक्त अन्य वाद/प्रकरण। आदि का निस्तारण किया जायेगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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